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बम्हनीडीह के बीईओ एम.डी. दीवान निलंबित  युक्तियुक्तकरण में लापरवाही पड़ी भारी

बम्हनीडीह के बीईओ एम.डी. दीवान निलंबित  युक्तियुक्तकरण में लापरवाही पड़ी भारी

जांजगीर-चांपा ज़िले के बम्हनीडीह ब्लॉक के बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) एम.डी. दीवान को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है,,यह कार्यवाही कलेक्टर जनमेजय महोबे की अनुशंसा पर की गई,,जिसे बिलासपुर संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने मंजूरी दी,,मामला 5 जून का है, जब प्राथमिक स्कूलों के अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (स्थानांतरण) को लेकर काउंसलिंग चल रही थी,,इस दौरान बीईओ द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई,,जब सूची की जांच की गई तो उसमें कई गड़बड़ियां और लापरवाही सामने आई,,इसके बाद सूची में सुधार कर काउंसलिंग दोबारा शुरू की गई,,इस पूरी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने बीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। बिलासपुर संभाग के आयुक्त ने इस लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत “घोर लापरवाही और उदासीनता” माना और बीईओ एम.डी. दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

 

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