राज्य एवं शहर

जिला सहकारी बैक जांजगीर के नोडल अधिकारी अश्वनी पाण्डेय निलंबित

जिला सहकारी बैक जांजगीर के नोडल अधिकारी अश्वनी पाण्डेय निलंबित

जांजगीर चांपा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के अर्द्धशासकीय के पत्र क्रमांक 292 जांजगीर दिनांक 19/12/2023 अनुसार धान उपार्जन वर्ष 2021-22 में जांजगीर-चांपा जिले के तहसील नवांगढ़ अन्तर्गत धान उपार्जन केंद्र तुलसी एवं किरीत में शासकीय भूमि का फर्जी पंजीयन कर अवैध बिक्री किये 145 कृषकों का होल्ड कर राशि आहरण भुगतान पर रोक लगाई गई थी। उक्त होल्ड एवं बोनस राशि को संबंधित कृषकों को भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार होल्ड राशि रूपये 7715336/- में से रूपये 6162888/- अवैध आहरण कर भुगतान पाये जाने पर श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। प्राप्त अनुशंसा के प्रतिपालन में दायित्व एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप अश्वनी कुमार पाण्डेय, पद-सहायक लेखापाल को छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1982 के नियम 60 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय का मुख्यालय शाखा तखतपुर किया जाता है।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!