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राज्य एवं शहर

जांजगीर: 60 वर्षीय महिला से मारपीट करने वाले पति-पत्नी को 6-6 माह की सजा

जांजगीर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री प्रीति पालीवाल की अदालत ने 60 साल की महिला से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा सुनाई है।

क्या है मामला

यह घटना 3 मार्च 2025 की रात करीब 8:30 बजे ग्राम पीथमपुर की है। प्रार्थी प्रकाश चंद श्रीवास ने बताया कि वह दिशा मैदान से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि उसका भाई प्रेमचंद और भाभी पूर्णिमा उसकी मां गंगोत्री बाई (60 वर्ष) के साथ गाली-गलौज कर रहे थे।

गाली-गलौज के बाद पूर्णिमा ने गंगोत्री बाई को हाथ-मुक्कों से बुरी तरह पीटा। मारपीट के दौरान गंगोत्री बाई जमीन पर गिर गईं, इसके बाद भी आरोपिया ने उसके पैर को पकड़कर जोर से मरोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी,,बीच-बचाव करने पर आरोपी प्रेमचंद ने प्रकाश चंद को भी पीट दिया। इस घटना में गंगोत्री बाई को कमर और पैर में गंभीर चोट आई, जबकि प्रकाश चंद के हाथ और चेहरे पर चोट लगी।

क्या हुआ आगे

घटना के बाद घायल महिला को चांपा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद प्रकाश चंद ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पति-पत्नी प्रेमचंद और पूर्णिमा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 117(2), 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया।

कोट का फैसला

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने धारा 117(2) के तहत दोनों को 6-6 माह का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल होगी।

मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा एस. अग्रवाल ने पैरवी की।

 

 

 

 

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