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जिला प्रशासन के द्वारा रोका गया बाल विवाह,,देखते रहिये एक खास खबर DADDU DABANG.IN पर

 

महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया,,बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग ग्राम लटिया (अकलतरा) थाना व तह.अकलतरा में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की गई,,जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने बताया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 01 माह होना पाया गया जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था,,बालिका के माता-पिता का कई वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका है,,बालिका का पालन पोषण ग्राम लटिया में उसके नाना-नानी करते हैं,,बालिका के नाना-नानी ने ही उसका विवाह तय किया था,,विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा बालिका एवं उनके परिजनों एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया,,एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के परिजनों की सहमति से विवाह को रोका गया,,एवं लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया,,दल में धीरज राठौर,,अमित भोई,,भूपेश कश्यप,,पर्यवेक्षक सु अनिता साहू एवं प्रधान आरक्षक विवेक सिंह उपस्थित थे

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