छत्तीसगढ़

चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण: पुलिस ने पास्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज

मुंगेली। जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में हिन्दू समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से प्रलोभन दिया जा रहा था. हिन्दू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पास्टर के खिलाफ धर्म परिवर्तन कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सरगांव, थाना पथरिया निवासी ब्रजेश शर्मा ने लिखित आवेदन देकर बताया कि 24 अगस्त को सुबह 10 बजे पथरिया के वार्ड क्रमांक 01, लक्षनपुर स्थित सत्यम सिंह (सत्यम पास्टर) के मकान में हिन्दू समाज के लोगों को इकट्ठा कर चंगाई सभा का आयोजन किया गया.

शिकायत के अनुसार, सत्यम सिंह ने सभा में उपस्थित हिन्दू परिवारों को यह कहकर भ्रमित किया कि “हिन्दू धर्म के देवी-देवता कुछ नहीं कर सकते, वे सब बेकार हैं. प्रभु यीशु ही कल्याण का मार्ग हैं, इसलिए ईसाई धर्म स्वीकार करो, इससे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी.”

धर्म विरोधी गतिविधि की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (आईपीएस) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन और एसडीओपी नवनीत पाटिल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मण खुंटे के नेतृत्व में आरोपी सत्यम सिंह के विरुद्ध बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है.

 

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