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छत्तीसगढ़

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र , कहा 14 मंत्रियों में से..

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 3 नए मंत्री नियुक्त हुए, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कुल 14 हो गई है. नए मंत्रियों के नियुक्तिकरण होने के बाद से ही मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से एक मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है. आज नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर संविधान के अनुक्षेद 164 (1क) के तहत एक मंत्री को पद से निकालने की मांग की है. डॉ. महंत ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि, छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की कुल संख्या, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के विपरीत, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण, एक मंत्री को पद से हटाया जाये. उन्होंने आगे लिखा- “भारत का संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) इस प्रकार है- ”164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध – (1) XXX (1 क) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, लेकिन परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ पर मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पन्द्रह प्रतिशत या पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करें, छह मास के भीतर इस खण्ड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी. दिनांक 20.08.2025 को तीन नये मंत्रियों के द्वारा पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेने से मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या 14 हो गई है. छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 90 है. संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, 90 का 15 प्रतिशत 13.50 होता है अर्थात् मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित, 13.50 से अधिक नहीं होगी. वर्तमान में यह संख्या 14 है जो 13.50 से अधिक है.” छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, 14 मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को पद से हटाते हुए संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का पालन किया जाना सुनिश्चित करें.  

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